खराब प्रोडक्ट आने पर रिफंड कैसे लें? — आसान तरीका और अधिकार
Online या offline खरीदारी के दौरान कई बार हमें खराब, टूटा-फूटा या गलत प्रोडक्ट मिल जाता है। ऐसे में गुस्सा आना लाजिमी है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। भारत में उपभोक्ता अधिकार आपके साथ हैं। इस लेख में हम बताएंगे — खराब प्रोडक्ट आने पर रिफंड कैसे लें और क्या-क्या कदम उठाएँ ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे।
1. सबसे पहले प्रोडक्ट की हालत जांचें
- प्रोडक्ट का बॉक्स, रसीद और पैकेजिंग संभालकर रखें।
- फोटो या वीडियो बनाकर प्रूफ तैयार करें।
2. तुरंत Return/Replacement के लिए app/shop से संपर्क करें
- ऑनलाइन खरीदा है तो app/web पर ‘Return/Replace’ का ऑप्शन चुनें।
- ऑफलाइन खरीदा है तो दुकानदार से सीधे संपर्क करें और रसीद दिखाएँ।
3. कंपनी की रिटर्न पॉलिसी पढ़ें
- प्रोडक्ट की रिटर्न विंडो (जैसे 7 दिन, 10 दिन) का ध्यान रखें।
- कुछ प्रोडक्ट्स (जैसे innerwear, hygiene products) की return policy अलग हो सकती है।
4. शिकायत दर्ज करें (Consumer Complaint)
अगर कंपनी रिफंड/रिटर्न देने में आनाकानी करे, तो उपभोक्ता फोरम या हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
✓ National Consumer Helpline (NCH): 1800-11-4000 (टोल फ्री)
✓Online Portal: www.consumerhelpline.gov.in
5. अपने अधिकारों को जानें
- Consumer Protection Act 2019 के तहत defective प्रोडक्ट पर रिफंड/रिप्लेसमेंट मांग सकते हैं।
- misleading ads या खराब service के लिए भी compensation का हक है।
Important Tips:
✓ Unboxing video बनाकर रखें, ताकि आपके पास solid proof हो।
✓ Payment proof (SMS, receipt, order ID) संभालकर रखें।
✓ प्रोडक्ट खरीदते वक्त seller की rating/review जरूर देखें।
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